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जेल अदालत में तिलैया थाना के वाद का अभियुक्त कारामुक्त
Koderma : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में गुरुवार को मंडल कारा, कोडरमा में जेल अदालत सह विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि सीजेएम वैशाली श्रीवास्तव ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने मन से नकारात्मक सोच हटा कर सकारात्मक सोच पैदा करें. उन्होंने कहा कि अपराध की दुनिया से निकल कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हों.
सीजेएम ने बंदियों को प्ली-बार्गेनिंग की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत बंदी अपना दोष स्वीकार कर अपनी सजा कम करा सकते हैं. वहीं, डालसा के सचिव अभिषेक प्रसाद ने कहा कि किसी भी मामले में आधे से अधिक सजा काट चुके बंदी अपना दोष स्वीकार कर कारामुक्त हो सकते हैं, बशर्ते वह अपराध बच्चों एवं महिलाओं के विरुद्ध नहीं हो. उन्होंने प्राधिकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी जानकारी दी. शिविर को एलएडीसीएस अधिवक्ता किरण कुमारी, राजेंद्र मंडल व अश्विनी शरण ने भी संबोधित किया. इस अवसर पर आयोजित जेल अदालत में सीजेएम के न्यायालय में लंबित तिलैया थाना में दर्ज कांड के अभियुक्त आरिफ रजा के स्वीकारोक्ति बयान पर दो माह का कारावास व 5000 रुपये जुर्माना की सजा करते हुए कारामुक्त कर दिया गया. कार्यक्रम का संचालन न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह ने किया. मौके पर सहायक जेलर अभिषेक कुमार सिंह, न्यायलयकर्मी राजीव रंजन, संतोष कुमार सिंह, लाल बाबू, जेल कर्मी मो. मोइन उद्दीन, राजीव कुमार आदि मौजूद थे.
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