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जामताड़ा मंडल कारा में लगा विधिक जागरुकता शिविर

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Jamtara : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा परिसर में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया. संबोधित करते हुए सीजेएम कुशेश्वर सिंकू ने कहा कि कोई भी विचाराधीन बंदी जो छोटे-छोटे मामलों में जेल में बंद है, तो प्री बारगेनिंग का सहारा ले सकते हैं. प्री बारगेनिंग एक ऐसा कानून है, कोई भी विचाराधीन बंदी अगर अपना दोष स्वीकार करता है ,तो इसके तहत कम से कम सजा देने का प्रावधान है.

 बंदियों की दी गई कानून की जानकारी

परंतु बंदी को याद रखना है कि प्री बारगेनिंग का लाभ एक बार ही किसी को मिल सकता है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोई भी विचाराधीन बंदी जो अपने आप को असहाय समझ रहा है, उन्हें प्राधिकार की ओर से निशुल्क अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. अधिवक्ता को फीस बंदी को नहीं देना पड़ता है. इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार अधिवक्ताओं को उचित फीस मुहैया कराता है.

 अच्छे आचरण अपनाने की सलाह दी

इसके अलावा कोर्ट फीस लेने का क्या नियम है या जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा बंदी को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं, इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने विचाराधीन बंदियों को दी. बताया कि अगर किसी बंदी को किसी तरह की असुविधा है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करें. उन्हें प्राधिकार की ओर से दी जाने वाली हर तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी. उन्होंने बंदियों को जेल के अंदर अच्छे आचरण से रहने की भी बात कही. मौके पर न्यायिक दंडाधिकारी विकास कुमार भगत, डीएलएसए के सहायक श्याम नंदन सहाय, अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह एवं अन्य उपस्थित थे. यह भी पढ़ें : धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-will-take-action-for-not-installing-water-meter/">धनबाद

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