Ranchi: रिलीज से पहले ही वेब सीरीज “ग्रहण” विवादों में घिरती नजर आ रही है. इसे रोकने के लिए ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर ने झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट के अधिवक्ता हरप्रीत सिंह होरा के माध्यम से “ग्रहण” के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एवं हॉटस्टार के अध्यक्ष को कानूनी नोटिस भेजकर वेब सीरीज को रिलीज़ ना करने के लिए कहा है. इसके बावजूद वेब सीरीज को रिलीज किया गया तो उपरोक्त लोगों पर मुक़दमा दर्ज कराया जाएगा.
नोटिस भेजने वाली संस्था के मुताबिक 1984 कत्लेआम के जख्म बार-बार कुरेदे जाते हैं, चाहे राजनीतिक फायदे के लिए हो या फिल्म के माध्यम से पैसा कमाने का तरीका हो. एक बार फिर से हॉटस्टार पर ग्रहण वेब सीरीज 24 जून को रिलीज होने जा रही है. जिसमें भ्रमित करने वाले दृश्य और गलत तथ्यों को पेश किया गया है.
इसे भी पढ़ें-रांची: बाल सुधार गृह में पुलिस का छापा, मोबाइल, सिगरेट समेत कई अन्य सामान बरामद
1984 सिख कत्लेआम झारखंड के पीड़ित परिवारों को इंसाफ़ दिलाने के लिये झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने वाले सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि, उपरोक्त वेब सीरीज के ट्रेलर में 2016 में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा एसआइटी का गठन दिखाया गया है. जबकि सतनाम सिंह गंभीर की याचिका पर एक सदस्य आयोग का गठन कर उच्च न्यायालय के सेवामुक्त न्यायाधीश जस्टिस डीपी सिंह को आयोग का चेयरमैन बनाया गया था.
वेब सीरीज में सिटी एसपी अमृता सिंह को एसआइटी का प्रमुख दर्शाया गया है, जो की सरासर ग़लत है. एक पगड़ीधारी सिख को दंगाई दिखाते हुए गलत तथ्यों के सहारे हजारों पीड़ित परिवारों के ज़ख्मों को कुरेदने का काम किया जा रहा है. सतनाम सिंह गंभीर ने श्री अकाल तख़्त के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी एवं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को इसकी जानकारी देकर इस मामले में दख़ल देने की मांग की है.