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Lien का नियम देता है पुनर्नियुक्ति का अधिकार, TVNL के ज्वायनिंग लेटर का इंतजारः सिंह

Ranchi: तेनुघाट विद्युत निगम लि. (TVNL) से इस्तीफा देकर भारत सरकार के उपक्रम इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लि. (IPGL) में ज्वाइन करनेवाले कृष्ण कुमार सिंह ने लियन के अधिकार का उपयोग करते हुए TVNL में वापसी के लिए आवेदन दिया है. श्री सिंह ने लागातार.इन में कल छपी खबर पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने झारखंड सरकार की सेवा नियमावली में वर्णित लियन संबंधी नियमों के आधार पर TVNL में वापस योगदान करने के लिए पत्र लिखा है. यह पूरी तरह से उनका अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी ग्रेच्युटी और लीव इन्कैशमेंट के लिए TVNL में अर्जी नहीं दी है. उनका कहना है कि उन्होंने लियन के अधिकार के तहत TVNL में पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है और वे TVNL से पुनर्नियुक्ति के पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को उनका TVNL में वापस आना खल रहा है, इसलिए वे उनकी पुनर्नियुक्ति में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें- बाबूलाल">https://lagatar.in/legislator-deepika-also-reached-legislative-tribunal-to-cancel-babulals-membership/11879/">बाबूलाल

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दो से तीन वर्ष तक रहता है लियन का अधिकार

सिंह ने बताया कि TVNL ने बिहार सेवा संहिता -1952 को अंगीकार किया है. सेवा संहिता के नियम-28 में वर्णित है कि गहन (Lien) से तात्पर्य है– कोई सरकारी सेवक सावधिक पद के सहित किसी स्थाई पद को, जिस पर वह मौलिक रूप से नियुक्त हुआ हो, मौलिक रूप से धारण करने का अधिकार रखता है. सेवा संहिता के नियम 69 के अनुसार किसी सरकारी सेवक का गहन जिन अवस्थाओं में बरकरार रहेगा, उनमें से एक यह भी है कि यदि सरकारी सेवक किसी दूसरी जगह में प्रोबेशन की अवधि में हो और वहां स्थायी न हुआ हो, तो पिछले कार्यस्थल पर  उसका गहन यानी लियन कायम रहेगा. गहन की सबसे विशेष बात यह है कि सरकारी सेवक के चाहने पर भी उसका गहन यानी लियन समाप्त नहीं हो सकता. कोई भी सरकारी सेवक गहन का उपयोग 2 वर्ष तक और विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष तक कर सकता है. इसे भी पढ़ें- किसान">https://lagatar.in/special-on-farmers-day-even-though-the-government-is-running-many-welfare-schemes-in-the-interest-of-farmers-the-annadata-are-worried/11872/">किसान

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TVNL में पहले भी हुई है लियन के तहत पुर्ननियुक्ति

सिंह ने कहा कि TVNL में वर्ष 2009 में पहले भी ऐसा हो चुका है, जिसमें एक अभियंता ने प्रोपर चैनल से आवेदन कर TVNL से रिलीविंग लेकर भेल ज्वाइन किया था. पारिवारिक समस्याओं की वजह से छह माह बाद उन्होंने पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन दिया और झारखंड सेवा संहिता के नियमों के अनुसार MD के आदेश पर उनकी पुनर्नियुक्ति हो गयी थी. उन्हें पुर्ननियुक्ति पत्र की प्रतीक्षा है. कृष्ण कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने IPGL में आवेदन के लिए प्रॉपर चैनल से आवेदन किया था तथा वहां साक्षात्कार में शामिल होने के लिए भी निगम से अनुमति ली थी. IGPL में चय़न होने के उपरांत उन्होंने इसकी सूचना देते हुए TVNL से अपना इस्तीफा दिया था. यह तकनीकी त्यागपत्र की श्रेणी में आता है, जो कि उन्हें लियन का हकदार बनाता है. इसे भी पढ़ें- Sensex">https://lagatar.in/sensex-closed-with-a-gain-of-437-points-and-nifty-134-points/11876/">Sensex

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