Search

 
 
 

लातेहार: दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

 
Latehar: सेशन जज द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने सत्रवाद 64 /21 की सुनवाई करते हुए आरोपी कैला भुईयां उर्फ कल्लू को आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा के अनुसार गत 5 मई 2020 को सासंग टोला निवासी केशो भुईयां के घर में आरोपी धारदार हथियार के साथ घुसकर उसकी पत्नी मांगो देवी के साथ दुष्कर्म किया. जब उसने पुलिस को खबर करने की बात कही तो आरोपी ने गला काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी. हत्या करने के बाद वह शव घर से घसीटते हुए निकाल रहा था तभी आसपास के लोगों ने घटना को देखकर शोर मचाया. वह रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ और जेल भेजा गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने आरोपी के विरुद्ध आरोप सत्य पाया. दुबे की अदालत ने भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा तथा भादवि की धारा 376 (1) के तहत आजीवन कारावास एवं 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है. दुबे की अदालत ने उक्त दोनों सजाएं अलग-अलग चलाने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 2 वर्षों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा मुकर्रर किया है. आरोपी की स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर धारदार हथियार बरामद किया गया था. खचाखच भरी अदालत में यह फैसला सुनाते हुए आरोपी को पुनः मंडल कारा भेज दिया गया. मालूम हो आरोपी 6 मई 2020 से मंडल कारा में बंद था. इसे भी पढ़ें – ">https://lagatar.in/rahul-gandhi-entered-the-electoral-fray-in-delhi-offered-prayers-at-valmiki-temple-visited-dalit-colony/">

 राहुल गांधी दिल्ली के चुनावी दंगल में उतरे, वाल्मीकि मंदिर में पूजा की, दलित बस्ती गये
हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q

Twitter (X): https://x.com/lagatarIN

google news: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMPXuoAswjfm4Aw?ceid=IN:en&oc=3

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही