Ranchi : रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और पीएलएफआई (PLFI) कमांडर जेठा कच्छप को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर आर्थिक दंड भी लगाया है. कोर्ट ने पौलुस सुरीन पर 25000 और जेठा कच्छप पर 45000 का जुर्माना लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोनों दोषियों को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सभी पक्षों की ओर से सुनवाई पूरी होने के बाद 6 अप्रैल को पौलुस सुरीन और जेठा को दोषी ठहराया गया था. उसी दिन पौलुस सुरीन को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था. जबकि जेठा कच्छप पूर्व से ही अलग अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.
पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और PLFI कमांडर जेठा कच्छप को आजीवन कारावास
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