Ranchi: रांची सिविल कोर्ट ने अपने दोस्त की हत्या के दोषी 6 युवकों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल 12 हजार रुपए के विवाद को लेकर वर्ष 2022 में मोती नायक नाम की युवकी ने हत्या कर दी गई थी. किसके बाद रवि लोहरा, शिवलाल लोहरा एवं बसंत लोहरा को अभियुक्त बनाया गया था. ट्रायल के बाद कोर्ट में उक्त सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतक के पिता खुदील नायक ने 19 सितंबर 2022 को ठाकुरगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की योगेश कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. इसे भी पढ़ें -जीएसटी">https://lagatar.in/gst-council-meeting-gst-on-old-vehicles-including-evs-increased-from-12-to-18/">जीएसटी
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12 हजार के लिए दोस्त की हत्या करने वाले छह युवकों को आजीवन कारावास की सजा
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