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अवैध संबंध में रोड़ा बन रही पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Ranchi :  रांची सिविल कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में रोड़ा बन रही पत्नी की हत्या करने के दोषी पति ललित सिंह पूर्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने 10000 का जुर्माना भी लगाया है. इससे पहले शुक्रवार को अपर न्याययुक्त एमसी झा की कोर्ट ने  ललित को दोषी करार दिया था. जिसके बाद आज मंगलवार को उसकी सजा की बिंदु पर सुनवाई हुई. बता दें कि यह मामला गोंदा थाना क्षेत्र का था, जहां ललित सिंह पूर्ति ने 7 मार्च 2019 को अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी.

अवैध संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच हमेशा होता था विवाद

दरअसल आरोपी पति का किसी और महिला के साथ अवैध संबंध था. इसको लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. 7 मार्च 2019 को दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. सुबह साढ़े 5 बजे आरोपी और मृतक के बेटे को सूचना मिली तो उसने गोंदा थाना में प्राथमिकी करायी. गिरफ्तारी के बाद से आरोपी जेल में बंद है. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाह पेश किये. जबकि बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किये गये. अभियोजन पक्ष की उपयुक्त साक्ष्य और गवाह के आधार पर अदलत ने ललित को दोषी पाया. [wpse_comments_template]

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