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शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की बेल पर सुनवाई पूरी, HC का फैसला सुरक्षित

 
Ranchi :   झारखंड शराब घोटाला के जरिये मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. ईडी और योगेंद्र तिवारी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट जमानत पर क्या फैसला सुनाता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा. इससे पहले रांची PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की स्पेशल कोर्ट ने योगेंद्र को बेल देने से इनकार कर दिया था.

19 अक्टूबर 2023 को ईडी ने योगेंद्र तिवारी को किया था गिरफ्तार

बता दें कि इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को पिछले साल 19 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. उन पर शराब घोटाला के जरिये अवैध कमाई करने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. इस मामले में ईडी ने 23 अगस्त 2023 को 34 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इनमें योगेंद्र तिवारी के देवघर स्थित होटल सिद्धार्थ के सामने स्थित गोदाम, बोंपासस टाउन स्थित डॉ. राजीव पांडेय अस्पताल के पास स्थित आवास, हरमू हाउसिंग कॉलोनी के डी-2 स्थित मेसर्स संथाल परगना बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और जामताड़ा के दो ठिकाने शामिल थे. [wpse_comments_template]
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