Ranchi: झारखंड सरकार की नयी थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गयी नियमावली को निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया है. इस मामले में प्रार्थियों की ओर से बहस पूरी कर ली गयी है जबकि राज्य सरकार की ओर से बहस बाकी है.
अचिंत्य साव ने दायर की है याचिका
झारखंड रिटेल लिकर वेंडर एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रार्थी अचिंत्य साव की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता और पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार और कुमारी सुगन्धा ने बहस की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार की ओर से थोक शराब बिक्री को लेकर बनाई गई नयी नियमावली नियमों के अनुकूल नहीं है.
इसलिए इस नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. पूर्व में बनाई गई नियमावली को बिना हटाए दूसरी नियमावली कैसे बनाई जा सकती है. ऐसा नियम के अनुरूप नहीं है, ऐसी नियमावली को कैसे संविधान सम्मत माना जाएगा, इसलिए इस नियम को रद्द करने की मांग की गई है.
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत में पक्ष रखते हुए प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का पुरजोर विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई नीति में कोई त्रुटि नहीं है.
इसे भी पढ़ें- बोकारो लव जिहाद का मामला: मुख्य आरोपी के घर की हुई कुर्की, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई