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शराब घोटाला मामला : केजरीवाल को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ाई

 NewDelhi : शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने  आज बुधवार को दिल्ली  के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ा दी. बता दें कि उन्हें आज अदालत के समक्ष पेश किया गया. लेकिन कोर्ट ने  अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी.                ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

 नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें उन्होंने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए 7 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को न्यायिक हिरासत में केजरीवाल की चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रखने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने मेडिकल  ग्राउंड पर अंतरिम जमानत से इनकार  किया

केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी.  केजरीवाल ने 2 जून को दोबारा सरेंडर किया था. कोर्ट ने उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. आज बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया.  स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया.  .  केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी. [wpse_comments_template]

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