Search

 
 
 

शराब घोटाला: दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा

 
 New Delhi :  दिल्ली की एक अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के कविता(46) की हिरासत के अनुरोध संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर अपना आदेश सुनाया.  खबर है कि अदालत ने  के कविता को 23 मार्च (सात दिन)  तक ईडी की हिरासत में भेज दिया. इससे पहले आज प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी मामलों के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया.                                                                                                         ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/#google_vignette">

 नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें

कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया 

ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की हिरासत मांगी. अदालत में पेश किये जाने के दौरान कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा, हम इसे (मामले को) अदालत में लड़ेंगे. ईडी कविता को कल शाम हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर दिल्ली लायी थी. सुनवाई के दौरान, वकील नितेश राणा के साथ कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने न्यायाधीश से कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी. वकील ने संघीय धनशोधन रोधी एजेंसी पर कविता को गिरफ्तार करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया.

एजेंसी ने कविता पर बूत नष्ट करने का आरोप  लगाया

वकील ने दावा किया कि शीर्ष अदालत ने एजेंसी की ओर से जारी समन के खिलाफ दायर 19 मार्च को कविता की याचिका पर सुनवाई से पहले कविता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था. ईडी ने अदालत को बताया कि इस मामले में के कविता के खिलाफ पर्याप्त सबूत और गवाहों के बयान हैं. एजेंसी ने कविता पर मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप भी लगाया. एजेंसी ने अदालत को बताया, हमने के. कविता से सामना कराने के लिए कई गवाहों को बुलाया है. न्यायाधीश ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. बाद में के कविता को 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज देने का फैसला सुनाया. [wpse_comments_template]
Comments
Leave a Comment

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही