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शराब घोटालाः एक ही दिन प्राथमिकी, पूछताछ और गिरफ्तारी

  • IAS विनय चौबे पर पद का दुरुपयोग करने व सरकार को 38 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप
Ranchi: एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने शराब घोटाले के सिलसिले में दर्ज प्राथमिकी (9/25) में अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग कर सरकार को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. दर्ज प्राथमिकी एसीबी ने तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आय़ुक्त गजेंद्र सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लेसमेंट एजेंसियों के चयन में  निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया. आपराधिक साजिश रच कर, जालसाजी कर प्लेसमेंट एजेंसी को अनैतिक लाभ पहुंचाया, जिससे सरकार को 38 करोड़ का नुकसान हुआ. एसीबी के मुताबिक जांच के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर मंत्रीमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से अनुमति मिलने के बाद इस मामले में 20.05.25 को प्राथमिकी दर्ज की गई. इसमें अभियुक्तों को आइपीसी की धारा 120बी, 420, 467, 468, 471, 409, 407, 109, (बीएनएस की धारा 61(2), 318, 336, 340, 316, 45) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7(सी)/12, 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(ए) के तहत आरोपित किया गया है.  

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