Ranchi : झारखंड शराब घोटाला मामले में निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा गिरफ्तार किए गए विधु गुप्ता की जमानत याचिका पर रांची ACB की विशेष अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने विधु गुप्ता को जमानत की सुविधा प्रदान करते हुए उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. एसीबी की टीम ने प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) विधु गुप्ता को पिछले महीने गिरफ्तार किया था.
विधु गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं. एसीबी ने विधु गुप्ता को 20 मई को दर्ज हुए कांड संख्या 09/25 के तहत गिरफ्तार किया है. यह शराब घोटाले में एसीबी द्वारा की गई आठवीं गिरफ्तारी है.
कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने ही प्रिज्म होलोग्राफी और उसके निदेशक विधु गुप्ता को झारखंड में ‘अवैध जनशक्ति मॉडल’ के सक्रिय संचालक के रूप में पेश किया था.
इस घोटाले में आबकारी लाइसेंस धारकों और झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) की निविदाओं के लिए विधु गुप्ता की एजेंसी के माध्यम से फर्जी जनशक्ति की लगातार तैनाती की गई.
सार्वजनिक धन का गबन करने के लिए फर्जी दस्तावेजों और बढ़ाए गए वेतन दावों का भी इस्तेमाल किया गया. जांच में यह भी सामने आया है कि विधु गुप्ता के नियंत्रण में ठेकेदारों, आबकारी अधिकारियों और जनशक्ति एजेंसियों को शामिल करते हुए विभिन्न राज्यों में एक संरचित नेटवर्क काम कर रहा था.
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