Ranchi : शराब घोटाला में जेल में बंद नीरज कुमार को बड़ी राहत मिली है. इस केस के अभियुक्त विनय चौबे समेत अन्य आरोपियों के बाद नीरज कुमार को भी धारा 187 (2) BNSS का लाभ मिला है और ACB कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
कोर्ट ने बेल के लिए यह शर्त रखी है कि बेल पर रहने के दौरान नीरज कुमार को राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देना होगा और ट्रायल के दौरान वह अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते. पच्चीस-पच्चीस हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी गई है.
बता दें कि विनय चौबे को गिरफ्तार करने के 92 दिनों बाद भी ACB ने अब तक आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर नहीं की जिसकी वजह से इस केस में जेल में बंद आरोपियों को बेल मिल गई है. नीरज कुमार की ओर से अधिवक्ता अमलान पालित और अधिवक्ता राकेश सिंह ने पक्ष रखा.
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