शादी में पहले 50 लोग शामिल होते थे
Patna: बिहार में कोरोना गाइडलाइन के तहत नई शर्तों के साथ रविवार से लॉकडाउन लग गया है. अब यह गाइडलाइन 25 मई तक लागू रहेगा. पहले की तरह स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे. लॉकडाउन की बाकी पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी. रोजगार और खेती से जुड़ी दुकानें सप्ताह में दो दिन खुलेंगी. शादी समारोह में पहले 50 लोग शामिल होते थे, लेकिन अब सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे. डीजे और बारात जुलूस पर रोक रहेगी. पहले की तरह अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम में 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
वाणिज्यिक और अन्य प्रतिष्ठान बंद
बता दें कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें, वाणिज्यिक और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पूरी तरह बंद रहेगा. रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगी (केवल होम डिलेवरी प्रात: 9 से रात के 9 बजे तक हो सकती है). आवश्यक सेवाओं को छोड़ अन्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
हार्डवेयर दुकान सप्ताह में दो दिन खुलेंगे
बता दें कि आवश्यक खाद्य सामग्रियों की दुकानों को खोलने के समय में बदलाव किया गया है. पहले राज्यभर में खाद्य सामग्री, फल-सब्जी, मांस, मछली, दूध और पीडीएस दुकानों को सुबह सात से 11 बजे तक खोलने की अनुमति थी. वहीं शहरों में दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी. जबकि गांवों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 से 12 बजे तक रहेगा. इसके अलावा निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर, बीज और खाद की दुकानों को भी सप्ताह में दो दिन खोलने की अनुमति दी गयी है. सोमवार और गुरुवार को ये दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुल सकेंगी. इसलिए अब लोगों को नयी गाइडलाइन का पालन करते हुए काम करना होगा.