alt="" width="300" height="200" /> पहली लाभुक राजेंद्र कौर को आवास आवंटन से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान करते उपायुक्त सूरज कुमार[/caption] Jamshedpur : सिदगोड़ा स्थित सोन मंडप में आज गुरुवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी के अंतर्गत बिरसानगर किफायती आवास परियोजना जमशेदपुर के लाभुकों को फ्लैट आवंटन के लिए लॉटरी निकाली गई. कुल 3836 फ्लैटों में 208 ग्राउंड फ्लोर (153 दिव्यांग और 55 वृद्ध) के लिए सबसे पहले लॉटरी निकाली गई. इसमें निर्मल कुमार सरकार का नाम सबसे पहले निकला. सामान्य श्रेणी में राजेंद्र कौर पहली लाभुक बनीं. उपायुक्त ने सांकेतिक रूप से प्रथम, द्वितीय और तृतीय लाभुकों को आवास आवंटन से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया.
बिरसानगर किफायती आवास परियोजना के तहत 48 एकड़ में बनने हैं 9592 फ्लैट
इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार ने कहा कि जमशेदपुर लोगों के सपनों का शहर है यह शहर असंख्य लोगों को रोजगार प्रदान करता है. लोगों का सपना होता है की जमशेदपुर में अपने सपनों का घर एक आशियाना हो. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत बिरसानगर किफायती आवास परियोजना के तहत 48 एकड़ में 9592 फ्लैट का निर्माण किया जाना है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से आम लोगों के घर के सपनों को साकार करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है.मात्र 4 लाख 31 हजार में मिलेगा 313 वर्गफीट का वन बीएचके फ्लैैट
बिरसानगर किफायती आवास परियोजना में फ्लैट की कुल लागत 6 लाख 81 हजार है, जिसमें प्रति फ्लैट केंद्र सरकार का अंशदान 1 लाख 50 हजार है जबकि राज्य सरकार का अंशदान 1 लाख रुपये प्रति फ्लैट है. लाभुकों को मात्र 4 लाख 31 हजार रुपया देना होगा. फ्लैट का कारपेट एरिया 313 वर्ग फीट है जिसमें एक लिविंग रूम, एक बेडरूम, एक रसोईघर, एक शौचालय, एक बाथरूम और एक बालकोनी होगा. दो पहिया और चार पहिया पार्किंग, 24 घंटे बिजली पानी आपूर्ति, नाली, जल संचयन, सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था रहेगी.लाभुक का 17 जून 2015 से पूर्व जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का निवासी होना अनिवार्य
इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभुक का 17 जून 2015 से पूर्व जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति का निवासी होना अनिवार्य है. परिवार की सालाना आमदनी अधिकतम 3 लाख हो और आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए. लाभुक परिवार में पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे. लाभुक फ्लैट के आवंटन से संबंधित जानकारी जेएनएसी के वेब साइट पर जा कर प्राप्त कर सकता है.इसे भी पढ़ें: राष्ट्रीय">https://lagatar.in/national-initiative-integrated-farming-cluster-will-be-launched-on-friday/">राष्ट्रीय
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