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RTE अधिनियम के तहत 25 फीसदी सीटों पर नामांकन के लिए लॉटरी प्रक्रिया 21 मई को

Ranchi : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षाओं में 25 फीसदी आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन किया जा रहा है.   लॉटरी आयोजन का विवरण   तारीख: 21 मई 2025   समय: शाम 4:00 बजे   स्थान: समाहरणालय रांची, NIC सभागार   अध्यक्षता: उपायुक्त महोदय   इस लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें रांची के प्रतिष्ठित निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश मिलेगा.   पात्रता मानदंड आय सीमा : परिवार की वार्षिक आय 72,000 से कम होनी चाहिए.   बच्चे की आयु: 31 मार्च 2025 को 3 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए.   आवश्यक दस्तावेज: बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड.   लॉटरी प्रक्रिया : लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिसमें चयनित बच्चों की सूची संबंधित विद्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी. इस प्रक्रिया का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करना है.   इसे भी पढ़े -यूपीए">https://lagatar.in/peoples-problems-were-heard-in-every-area-of-ranchi-and-solutions-were-found-on-the-spot/">यूपीए

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