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प्रेमिका की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार जुर्माना भी

Ranchi : प्रेमिका के साथ चलने से इनकार करने पर उसकी हत्या के दोषी प्रेमी राजू उरांव को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.  


दरअसल, हत्या का यह मामला 19 सितंबर 2022 का है. चान्हो थाने के चलियो खक्सीटोली निवासी मृतका खुशबू एक साल से चलियो के ही शहनाई टोली निवासी राजू उरांव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी. खुशबू आरोपी राजू के घर में रहती थी. करमा पर्व से पहले दोनों के बीच विवाद हो गया था. जिसके बाग खुशबू अपने पिता के घर में आकर रह रही थी. 19 सितंबर 2022 को सुबह 9 बजे राजू अपने दोस्त सोनू उरांव के साथ खुशबू को लेने पहुंचा था.

 

राजू को शक था कि उनकी प्रेमिका खुशबू किसी दूसरे युवक से बातचीत करने लगी है. राजू ने खुशबू को घर के आंगन में बुलाया और साथ चलने को कहा. लेकिन खुशबू ने साथ चलने से साफ इनकार कर दिया था. जिसके बाद प्रेमी राजू ने गुस्से में आकर कमर से पिस्टल निकाला और  खुशबू के सीने में गोली मार दी. जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राजू और सोनू उरांव दोनों फरार हो गए थे. वे जंगल में छिप गए थे, जिन्हें पुलिस ने शाम के वक्त जंगल से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

 

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