Lucknow : लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. बताया जा रहा है कि पुलिस अब तक उन्हें पकड़ नहीं पायी है. पुलिस ने 8 राज्यों में उसकी तलाश की है. लेकिन वो लंबे समय से फरार है. इससे पहले उनके खिलाफ गिरफ्तारी वांरट भी जारी किया गया था. ( देश- विदेश की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें )
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हर टीम में एक इंस्पेक्टर, दो दारोगा और सात सिपाही शामिल
बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस ने एमपी/एमएलए कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी. जिसके आधार पर स्पेशल कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित कर दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर 2022 को होगी.
अब्बास अंसारी की तालश में लखनऊ कमिश्नरेट ने 84 पुलिसकर्मियों को तैनात किया था, साथ ही कुल आठ टीमें भी उनकी तलाश में लगी हुई थी. हर टीम में एक इंस्पेक्टर, दो दारोगा और सात सिपाही शामिल हैं. इसके अलावा टीम में लखनऊ एसीपी जया शांडिल्य, गाजीपुर एसीपी राजकुमार सिंह, एसीपी क्राइम पंकज श्रीवास्तव और एसीपी साइबर सेल दिलीप कुमार भी शामिल हैं. कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को अगली सुनवाई यानी 26 सिंतबर को हाजिर होने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने का आदेश भी जारी किया है.
कोर्ट ने 25 अगस्त तक गिरफ्तारी की आदेश दिया था
गौरतलब है कि लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 अगस्त 2022 तक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था. उससे पहले भी कोर्ट ने पुलिस को 27 जुलाई तक का समय दिया था. इसके बाद भी अब्बास की गिरफ्तारी नहीं होने पर तीसरी बार इस समय को बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया गया था.बता दें कि अब्बास अंसारी शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में वांछित है. अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ पुलिस ने यूपी, पंजाब और राजस्थान में छापेमारी की है. लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. एमपी/ एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.
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यूपी समेत 8 राज्यों में 135 जगहों पर छापेमारी
यूपी पुलिस की 12 से ज्यादा टीमों ने यूपी समेत 8 राज्यों में 135 जगहों पर छापेमारी की. हाल ही में अब्बास अंसारी ने कोर्ट में सरेंडर करने का आवेदन किया था, लेकिन दो घंटे बाद ही एप्लीकेशन को वापस ले लिया था. अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को शस्त्र लाइसेंस को लेकर एक मामला दर्ज किया था. जिसकी जांच के बाद पुलिस ने धारा 467, 468, 471, 420 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.