Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

मधुबनी : 28 साल पुराने जमीन विवाद में अदालत ने सुनाया फैसला, कमल यादव समेत 11 को उम्र कैद की सजा

Madhubani :  28 साल पुराने जमीन विवाद में मधुबनी न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. 5 अगस्त 1997 में हुए दो पक्षों के विवाद में जिला न्यायाधीश अनामिका टी ने कमल यादव समेत 14 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. कमल यादव को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है. वहीं अन्य आरोपियों को एसटीएन 429/98 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है.

इन आरोपियों को मिली उम्र कैद की सजा

मधुबनी न्यायालय ने कमल यादव, चंदर यादव, जमुना यादव, महेश यादव, सुरेश यादव, रघुनी यादव, बिंदेश्वर यादव, ललित यादव, उत्तिम यादव, प्रमोद यादव, सूरत यादव, बौअन यादव, कारी यादव और कुशे यादव को उम्रभर की सजा मिली है. वहीं, 11 अन्य आरोपियों को पहले ही न्यायालय ने बरी कर दिया था, जिनमें सुन्नर यादव, शत्रुघन यादव, इनर यादव, जयनारायण यादव, फिरु यादव, नेपाल यादव, जददू यादव, चुम्मन यादव, शैलेंद्र यादव, योगेंद्र यादव उर्फ पोता और देवेंद्र यादव शामिल हैं.

28 साल पहले जमीन विवाद में योगेंद्र यादव की हुई थी हत्या

दरअसल मधुबनी जिले के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के झौआ गांव में 5 अगस्त 1997 में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. इस विवाद में योगेंद्र यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. वहीं उनके भाई नागेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गये थे.  

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही