कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति और निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया है।#CabinetDecisions">https://twitter.com/hashtag/CabinetDecisions?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CabinetDecisions
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3, 2023
प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती और धात्री माता को 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान था
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पूर्व में प्रथम प्रसव वाली पात्र गर्भवती और धात्री माता को 5 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान था. कैबिनेट ने योजना का विस्तार करते हुए प्रथम प्रसव पर 5 हजार रुपये के साथ दूसरे प्रसव पर लड़की का जन्म होने पर महिला को 6 हजार रुपये दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है. बताया क बैठक में मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 प्रदेश के सभी जिलों में परिवर्तित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित करने की स्वीकृति दी गयी है. इसे भी पढ़ें : तिहाड़">https://lagatar.in/allegations-of-tihar-jail-officials-aap-minister-satyendar-jain-threatened-said-i-will-come-out-and-see/">तिहाड़जेल के अधिकारियों का आरोप,आप के मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी धमकी, कहा, बाहर निकल कर देख लूंगा…
कैबिनेट में लिये गये बड़े फैसले
कैबिनेट की मीटिंग में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में तय किया गया है कि जिन ग्राम पंचायतों के सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये दिये जायेंगे. सरपंच पद के लिए वर्तमान निर्वाचन और पिछला निर्वाचन भी निरंतर निर्विरोध रूप से होने पर 7 लाख रुपये मिलेंगे. कैबिनेट के फैसले के अनुसार ऐसी ग्राम पंचायत जिसके सरपंच और सभी पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए, उन्हें भी 7 लाख रुपये मिलेंगे. इसके अलावा ऐसी ग्राम पंचायतें, जिसके सरपंच और सभी पंच महिला निर्वाचित हुए हैं उन्हें 12 लाख रुपये , पंचायत में सरपंच व पंच के सभी पदों पर महिलाओं का निर्विरोध निर्वाचन होने पर 15 लाख रुपये दिये जाने का निर्णय लिया गया है. गृह मंत्री ने बताया कि इन पुरस्कारो को देने के लिए 55 करोड़ 60 लाख रुपये का प्रावधान वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में किया गया है. इसे भी पढ़ें :उत्तराखंड">https://lagatar.in/supreme-courts-stay-on-uttarakhand-high-courts-order-bulldozers-will-not-run-on-4365-families-settled-on-railway-land-in-haldwani/">उत्तराखंडहाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बसे 4,365 परिवारों पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा [wpse_comments_template]

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