Ranchi : माध्यमिक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने तकनीकि स्थिति को प्रत्यक्ष रुप से जांचने के लिए जेएसएससी के कंप्यूटर व आईटी विशेषज्ञों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया. अदालत ने यह निर्देश अभ्यर्थी द्वारा तकनीकी समस्याओं को उठाने के बाद दिया.
जानकारी के मुताबिक़ विकास पांडेय एवं अन्य की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने मामले में तकनीकी स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से जांचने के लिए जेएसएससी के कंप्यूटर/आईटी विशेषज्ञों को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. साथ ही, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी अपनी ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड के साथ उपस्थित रहने को कहा है, ताकि जेएसएससी के तकनीकी विशेषज्ञों की मौजूदगी में पोर्टल पर लॉग-इन कर यह जांच की जा सके कि संबंधित अभ्यर्थियों की Response Sheet/Answer Key उपलब्ध है या नहीं तथा उसे डाउनलोड किया जा सकता है या नहीं.
क्या थी तकनीकि समस्या
दरअसल, यह मामला परीक्षा के बाद Response Sheet/Answer Key उपलब्ध नहीं होने से संबंधित है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के बाद जब उन्होंने JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड दर्ज कर Response Sheet/Answer Key डाउनलोड करने का प्रयास किया, तो पोर्टल पर “User Does Not Exist” का संदेश प्रदर्शित हुआ, इसके कारण वे अपनी Response Sheet/Answer Key प्राप्त नहीं कर सके.
इस मामले में JSSC की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है. जिसमें JSSC ने यह संभावना व्यक्त की है कि अभ्यर्थी द्वारा ई-मेल आईडी अथवा पासवर्ड सही ढंग से दर्ज नहीं किए जाने के कारण पोर्टल पर “User Does Not Exist” प्रदर्शित हुआ हो.
याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि Response Sheet/Answer Key से संबंधित तकनीकी समस्या की वास्तविक स्थिति को तकनीकी विशेषज्ञों की उपस्थिति में जांचकर स्पष्ट किया जाए.अगली सुनवाई 13 अक्टूबर 2026 को निर्धारित की गई है.