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महाराष्ट्र : चुनाव आयोग के फैसले पर शरद गुट से पहले SC के दरवाजे पर अजित पवार गुट, कैविएट दाखिल की

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 New Delhi :  अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट  में बुधवार को कैविएट दायर की और निर्वाचन आयोग द्वारा उसे असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घोषित करने के आदेश को शरद पवार गुट की ओर से चुनौती दिये जाने की स्थिति में उसका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया है.                                       ">https://lagatar.in/category/desh-videsh/">

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 आयोग ने अजित पवार की राकांपा को असली एनसीपी करार दिया है

जान लें कि चुनाव आयोग ने अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को असली एनसीपी करार दिया है. शरद पवार गुट आयोग के इस फैसले से बैकफुट पर है. सूत्रों के अनुसार विपक्ष इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकता है. इसी को लेकर अजित पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट  में कैविएट दायर की है.

अजित पवार गुट के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित न किया जाये

अजित पवार गुट के वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के जरिए कैविएट यह सुनिश्चित करने के लिए दायर की गयी है कि अगर शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट  का रुख करता है तो अजित पवार गुट के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित न किया जाये और उसका भी पक्ष सुना जाये. निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा की थी कि अजित पवार गुट ही असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) है.

चुनाव आयोग का  निर्णय  शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है

चुनाव आयोग का यह निर्णय पार्टी संस्थापक शरद पवार के लिए एक बड़ा झटका है. आयोग ने एक आदेश में अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को राकांपा का चुनाव चिह्न घड़ी भी आवंटित कर दी. चुनाव निकाय ने कहा कि निर्णय में ऐसी याचिका की पोषणीयता के निर्धारित पहलुओं का पालन किया गया, जिसमें पार्टी संविधान के उद्देश्यों की पड़ताल, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक तथा विधायी दोनों में बहुमत की पड़ताल शामिल थे. [wpse_comments_template]

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