NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को चुनाव आयोग से कहा कि शिंदे गुट की अर्जी पर अभी कोई फैसला न लें. SC ने महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह 8 अगस्त को फैसला करेगा कि मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा जाये या नहीं. SC के आदेश से उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है.
Supreme Court asks Election Commission of India not to decide on the application filed by Eknath Shinde camp for recognition as the ‘real Shiv Sena’ party and allotment of the Bow and Arrow symbol to it. pic.twitter.com/7xo2JjCHRL
— ANI (@ANI) August 4, 2022
Supreme Court says it may decide on August 8 whether to refer some issues involved in the Maharashtra political crisis to a five-judge Constitutional bench.
— ANI (@ANI) August 4, 2022
अपने आदेश में सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि 8 अगस्त को चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को जवाब दाखिल करना है. कहा कि अगर पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगती है तो EC उसे समय देने पर विचार करे. जान लें कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा.
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सिंघवी ने कहा, पहले अयोग्यता पर फैसला आये
सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कपिल सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता का यह मामला है. इस में हम दखल कैसे दे सकते हैं? कहा कि चुनाव आयोग में यह मामला है. इस पर सिब्बल ने उदाहरण दिया कि कमीशन इस मामले में एक फैसला देता है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अयोग्यता पर फैसला देता है. तो फिर क्या होगा? कपिल सिब्बल का कहना था कि 30-40 विधायक किसी भी राजनीतिक पार्टी कर कह सकते हैं कि वो ही असली पार्टी है. इस क्रम में सिंघवी ने आग्रह किया कि पहले अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए.
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चुनाव आयोग ने कहा, हम अलग संवैधानिक संस्था
चुनाव आयोग द्वारा कहा गया कि अगर ऐसे मामलों में कोई पक्ष आयोग आता है तो आयोग का ये फर्ज है कि वो तय करे कि असली पार्टी कौन है? EC ने कहा कि हम एक अलग संवैधानिक संस्था है. हमनें दस्तावेज मांगे हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह से अलग है.
हरीश साल्वे ने कहा, मान लें कि विधायक अयोग्य हो जाते हैं और चुनाव आता है तो क्या हम यह नहीं कह सकते कि हम हीं असली पार्टी हैं.
साल्वे ने निर्वाचन आयोग की बातों का समर्थन किया
साल्वे ने निर्वाचन आयोग की बातों का समर्थन किया. कहा कि विधायक अयोग्य भी हो जाते हैं तो राजनीतिक दल पर क्या फर्क पड़ेगा? इस पर सीजेआई ने निर्वाचन आयोग से कहा कि क्या जब तक कोर्ट इस मामले में फैसला करे तब तक निर्वाचन आयोग इस दिशा में अपनी कार्यवाही स्थगित रख सकता है?
साथ ही सीजेआई ने कहा, चुनाव आयोग इस मामले में अभी फैसला न करे. लेकिन सभी पक्ष हलफनामा दायर कर सकते हैं. इसे लेकर हम आदेश जारी नहीं कर रहे हैं. लेकिन इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई न हो.