Search

 
 
 

Zepto, Blinkit, बिरयानी बाय किलो समेत 105 फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लाइसेंस सस्पेंड, जानें वजह....

Lagatar News : महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.  उन्होंने कहा कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होने पर संबंधित लोगों को कानून के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है.
 
लाइसेंस सस्पेंड
  • सात प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश
  • मुंबई के राजधानी बिरयानी सेंटर को भी बंद करने का निर्देश
  • 1.35 करोड़ रुपये से अधिक का खाद्य स्टॉक जब्त
  • D-Mart आउटलेट से रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त
  • दिवाली से पहले महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन,

Lagatar News : दिवाली पर मिठाइयों और खाने-पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने जांच अभियान चलाया. इस दौरान नियमों की अनदेखी करने वाले 105 फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए.

 

अकेले मुंबई में 28 फूड बिजनेस ऑपरेटरों के लाइसेंस सस्पेंड किए गए. इनमें Zepto के वर्ली आउटलेट, Blink Commerce Pvt Ltd (Blinkit), बिरयानी बाय किलो, Tossin Pizza के वर्ली आउटलेट और जंबो बर्गर शामिल हैं. जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले सात प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश दिया गया है. इनमें पुणे के तीन, अमरावती के दो और मुंबई व कोंकण क्षेत्र के एक-एक प्रतिष्ठान शामिल हैं.

 

वहीं, मुंबई के बोरीवली स्थित राजधानी बिरयानी सेंटर को भी FSSAI के नियमों का पालन नहीं करने पर बंद करने का निर्देश दिया गया है. जांच अभियान के दौरान FDA ने 69 से अधिक प्रतिष्ठानों से करीब 1.35 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत का खाद्य स्टॉक जब्त किया है. अधिकारियों को इन खाद्य पदार्थों में मिलावट होने का संदेह है.

 

वहीं, नागपुर के कामठी रोड स्थित D-Mart आउटलेट पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन मिलने के बाद रिफाइंड सोयाबीन तेल भी जब्त किया गया. इसके अलावा प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन FIR दर्ज की गई हैं. मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि दो वाहनों को भी जब्त किया गया है. 

 

FDA कमिश्नर की कारोबारियों को सख्त चेतावनी

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.  उन्होंने कहा कि असुरक्षित खाद्य पदार्थों के सेवन से किसी व्यक्ति की मौत होने पर संबंधित लोगों को कानून के तहत आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. 

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही