Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

नाबालिग से रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना भी लगाया

Advertisement
Advertisement
Ranchi : नाबालिग से रेप करने के दोषी छोटूवा लोहरा उर्फ प्रताप लोहरा को पोक्सो के विशेष जज आसिफ इक़बाल की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही कराई गई, तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुये सजा सुनायी. बता दें कि पोक्सो स्‍पेशल कोर्ट ने 14 जून को IPC की धारा 363, 376 और Pocso 4 के तहत आरोपी को दोषी ठहराया था. मामला सोनहातू थाना क्षेत्र से Pocso 58/19 से जुड़ा हुआ है. घटना 10 मई 2019 की है. नाबालिक रात के 2:30 बजे शौच करने के लिए घर से निकली थे, उसी दौरान आरोपी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. घिनौनी करतूत को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी. किसी तरह घर पहुंची पीड़‍िता ने हिम्‍मत जुटाकर घरवालों को सारी बात बतायी. घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन उसे लेकर सोनाहातू थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया. जिसके बाद रेस हुई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 3 साल बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुये 10 साल की सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें : सौर">https://lagatar.in/widespread-disturbance-in-the-construction-of-solar-water-tower-maintenance-done-on-paper-itself/">सौर

जलमीनार के निर्माण में व्यापक गड़बड़ी, कागजों पर ही हो गया मेंटेनेंस!

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही