Vinit Abha Upadhyay Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि कंपनी द्वारा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने के बावजूद श्रमिक इसका उपयोग नहीं करते हैं, तो फैक्ट्री में काम के दौरान किसी श्रमिक की दुर्घटना के लिए प्रबंधन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. दरअसल सरायकेला के आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक कर्मचारी काम के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसके बाद उसकी ओर से मुआवजे के लिए केस किया गया था. फैक्ट्री प्रबंधन(बीएमसीएल मेटल कास्ट प्राइवेट लिमिटेड) को दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केस किया गया था. इस मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) ने संज्ञान लेते हुए आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था.
कर्मचारी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते तो दुर्घटना के लिए प्रबंधन जिम्मेदार नहीं: झारखंड हाईकोर्ट
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