Patna: सुप्रीम कोर्ट में आज यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई हुई. यूट्यूबर को कोर्ट से राहत की उम्मीद थी लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली. NSA (नेशनल सिक्योरिटी एक्ट) के मामले में राहत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा हम आर्टिकल 32 के तहत राहत नहीं देने जा रहे, आप हाईकोर्ट जा सकते हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने मनीष कश्यप को कहा कि आप तमिलनाडु जैसे शांत राज्य के बारे में कुछ भी वीडियो डालकर अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं.
क्या है मामला
बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर हमले की भ्रामक खबरें दिखाए जाने पर केस हुआ था. उनके फर्जी वीडियो को लेकर बिहार में भी जमकर राजनीति देखने को मिली थी. फर्जी वीडियो को देखकर विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर हमला भी कर रहे थे. जिसके बाद इस मामले में राज्य सरकार ने जांच शुरु की और फर्जी वीडियो का खुलासा हुआ था. वहीं मामले में कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु पुलिस ने बिहार से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया था.
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