NewDelhi : कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को दावा किया कि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर किये जाने के बाद पारित हुए सभी विधेयक संवैधानिक रूप से संदिग्ध हैं. तिवारी ने जोर देकर कहा कि कोई भी विधायी कामकाज प्रस्ताव के परिणाम सामने आने के बाद ही होना चाहिए, न कि उससे पहले.
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All bills passed after admission of no-trust motion constitutionally suspect: Cong’s Manish Tewari : The Tribune India https://t.co/1epUXlmOpJ
— Manish Tewari (@ManishTewari) July 30, 2023
विश्वास प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बाद विधेयक पारित नहीं किये जा सकता
पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किये जाने के बाद 10 दिन की अवधि का इस्तेमाल विधेयकों को पारित कराने के लिए नहीं किया जा सकता. लोकसभा सदस्य ने यह बात तब कही जब दिल्ली सेवा अध्यादेश के स्थान पर संसद में एक विधेयक पेश किया जाना है.
विधेयकों की वैधता की पड़ताल कानून द्वारा की जानी चाहिए
उन्होंने पीटीआई-भाषा को दिये एक साक्षात्कार में कहा कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर दिया जाये, तो उसके बाद कोई विधेयक अथवा संसद के समक्ष लाया गया कोई भी कामकाज नैतिकता, औचित्य और संसदीय परंपराओं का पूरी तरह से उल्लंघन है.
तिवारी ने दावा किया कि लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर किये जाने के बाद राज्यसभा अथवा लोकसभा से पारित सभी विधेयकों की वैधता की पड़ताल कानून द्वारा की जानी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि ये कानूनी तरीके से पारित किये गये हैं अथवा नहीं.