Search

झारखंड के कई सीओ व रजिस्ट्रार को मिली बड़ी राहत, HC ने शिवशंकर शर्मा की PIL की खारिज

Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 10 अंचलाधिकारियों और कई रजिस्ट्रार के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है. जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि प्रार्थी ने जो आरोप लगाये हैं, उससे जुड़े कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किये गये. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता और उनके सहयोगी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की. दरअसल प्रार्थी शिवशंकर शर्मा की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. जिसमें कहा गया था कि अंचलाधिकारियों और रजिस्ट्रार ने साजिश के तहत गैर मजरुआ खास, गैर मजरुआ मालिक, प्रतिबंधित जमीन व छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आने वाली जमीनों को गलत तरीके से बंदोबस्त और रजिस्ट्री कर सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया है. दायर याचिका में रांची जिले के नामकुम अंचल, हेहल अंचल, ओरमांझी अंचल, रांची सदर और नामकुम अंचल के सीओ के अलावा चास, गिरिडीह सदर, चंदनकियारी, सरिया और खूंटी सीओ पर भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है. साथ ही इस मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने मांग की गयी थी.  

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp