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नाबालिग से देह व्यापार कराने में पति-पत्नी दोषी करार समेत धनबाद की कई खबरें

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सजा के बिंदु पर सुनवाई चार मार्च को

Dhanbad : नाबालिग को बहला-फुसला कर अगवा करने और उससे जबरन देह व्यापार कराने के एक मामले में शुक्रवार को अदालत ने पति-पत्नी को दोषी करार दिया है. धनबाद पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी जोगता निवासी मोहम्मद रिजवान उर्फ बबलू अंसारी एवं उसकी पत्नी चांदनी खातून को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख निर्धारित की है. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर 28 मई 23 को जोगता थाने में दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक 24 मई 23 को आरोपी उसकी दुकान पर आए और पीड़िता को कहा कि दुल्हन सजावट के काम में चलना है. यह कहकर दोनों उसे ट्रेन से रांची लेकर गए. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि रांची रेलवे स्टेशन के समीप दोनों पति-पत्नी ने पीड़िता पर देह व्यापार का दबाव बनाया, उससे होटल में पांच दिनों तक देह व्यापार कराया. उसके साथ मारपीट की, मोबाइल छीन लिया. पीड़िता ने किसी तरह अपने घर वालों को घटना की सूचना दी. इसके बाद घरवाले आए और पीड़िता को रांची से वापस लेकर आए. अनुसंधान के बाद पुलिस ने 21 सितंबर 23 को दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था. 6 अक्टूबर 23 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया था.

दहेज प्रताड़ना में पति समेत तीन को सजा

धनबाद : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में धनबाद के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी पूनम कुमारी की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी रामकनाली निवासी सचिन कुमार दास (पति), जगजीवन दास (ससुर), चाईना ऊर्फ सावित्री देवी को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है. अभियोजन का संचालन सहायक लोक अभियोजक सोनी कुमारी ने करते हुए नौ गवाहों का परीक्षण कराया था. प्राथमिकी पीड़िता की शिकायत पर कतरास के रामकनाली थाने में 7 मार्च 19 को दर्ज की गई थी. प्राथमिकी के मुताबिक प्रीति कुमारी की शादी सचिन के साथ 12 जुलाई 19 को हुई थी. शादी के बाद दो लाख रुपए नगद एवं बाइक की मांग को लेकर पीड़िता को प्रताड़ित किया जाने लगा. 10 नवंबर 18 को दिन के 11:00 बजे आरोपियों ने पीड़िता के शरीर पर केरोसिन तेल डालकर उसे जलाने का प्रयास किया था. जिससे पीड़िता का शरीर बीस फीसदी जल गया था. आरोप था कि सचिन पीड़िता को अपनी पत्नी मानने से इनकार करने लगा. अनुसंधान के बाद पुलिस ने तीन लोगों के विरुद्ध 24 सितंबर 19 को आरोप पत्र दायर किया था. 14 जून 22 को आरोप तय होने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी.

आग लगने से दो लाख की संपत्ति राख

सिंदरी : सिंदरी थाना क्षेत्र के सेवन लेक में सुरेश मोदक अपनी बूढी मां चाइना मोदक, पत्नी एवं बच्चों के साथ मिट्टी के घर में थे. रात करीब 10:30 बजे के लगभग सभी लोग सोने की तैयारी में थे. तभी अचानक आग लग गई और देखते- देखते घर का सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया. घर में रखे चार ट्रंक, पलंग, सोना के गहने , परचून की दुकान के सामान, पंखे जल गए. करीब 1 लाख 50 हजार के सामान और नगद 40 हजार , ट्रंक में थे. सुरेश मोदक लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करता है और बूढी मां परचून की दुकान चलाती है. इसे भी पढ़ें : प्रधानमंत्री">https://lagatar.in/jharkhand-will-progress-due-to-prime-ministers-policies-champai-soren/">प्रधानमंत्री

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