Ranchi : झारखंड के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को लेकर झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है. यह संशोधित नियमावली है. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियोजन नीति के तहत अब माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए भी झारखंड राज्य से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा. इसके अलावा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य होगा. शारीरिक शिक्षकों के लिए राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला विज्ञान और वाणिज्य में 50 फीसदी अंक के साथ स्नातक की डिग्री एवं बीपीएड किया होना अनिवार्य होगा.
तीन वर्षीय स्नातक डिग्रीधारी के अलावा पीजी की डिग्री लेनेवाले स्टूडेंट्स भी योग्य होंगे
इससे पहले अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, वह 2015 में बनायी गयी नियुक्ति नियमावली से होती रही हैं. संशोधित नियमावली में किये गये अहम बदलाव में एक बदलाव यह है कि तीन वर्षीय स्नातक डिग्रीधारी के अलावा पीजी की डिग्री लेनेवाले स्टूडेंट्स भी योग्य होंगे. नियमावली की अधिसूचना के मुताबिक माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए माध्यमिक स्तर तक जिन विषयों की पढ़ाई होती है, उन विषयों को लेकर 3 साल की स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. इसके अलावा संबंधित विषय में पीजी की डिग्री के साथ बीएड किये हुए उम्मीदवार भी नियुक्ति के लिए योग्य माने जायेंगे.
कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए
नई नियमावली में उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार अंकों का प्रतिशत निर्धारित किया गया है. वैसे उम्मीदवार जिन्होंने 3 वर्षीय बीएड- एमएड का कोर्स किया हो और संबंधित विषय में 55 फ़ीसदी अंक के साथ पीजी की डिग्री ली हो वह भी आवेदन करने के योग्य होंगे. आवेदन करने की योग्यता रखनेवाले उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए.
50 फीसदी अंक परीक्षा में अनिवार्य
नियुक्ति के लिए जो परीक्षा ली जायेगी, उस परीक्षा के पेपर एक और पेपर दो में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी. उम्मीदवार को दोनों पेपर मिला कर 50 फीसदी अंक लाने होंगे. चयन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जायेंगे. चयन परीक्षा से संबंधित सिलेबस बाद में जारी किया जायेगा. नियमावली की अधिसूचना में कहा गया है कि इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति भी की जायेगी.
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