Ranchi: रांची के कांके स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य भवन निर्माण कारपोरेशन लिमिटेड के एमडी अदालत के समक्ष सशरीर उपस्थित रहे.मंगलवार की सुनवाई में अदालत ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट दे दी है. झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने सरकार से यह जानकारी मांगी कि लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जो पुलिस आउटपोस्ट बना था, वह कब तक बनेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की है. राज्य सरकार के लिए इस केस में अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद और अधिवक्ता शाहबाज़ अख्तर ने बहस की. बता दें कि बार एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बुनियादी सुविधा उपलब्ध करने का आग्रह किया गया है. इसे भी पढ़ें -गलत">https://lagatar.in/case-registered-in-namkum-police-station-for-filing-a-false-case-based-on-wrong-facts/">गलत
तथ्य के आधार पर झूठा केस कराने को लेकर नामकुम थाना में मामला दर्ज [wpse_comments_template]
हाईकोर्ट में उपस्थित हुए भवन निर्माण कॉरपोर्रेशन के MD
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