में सक्रिय हैं बंगाल के नक्सली, 15 में तीन ईनामी पटमदा, नीमडीह व चाईबासा के
चंपई सोरेन के आदेश पर कोर्ट ने लगायी थी रोक
बता दें कि बरियातू रोड स्थित मेडिका हॉस्पिटल के पास बूटी मौजा के खाता संख्या 79 के प्लॉट संख्या 1947, 1948 और 1949 कुल 2.90 एकड़ जमीन पर जब निर्माण कार्य किया जा रहा था. उस वक्त भी उक्त भूमि पर अपना दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी. वहीं प्रकाश जालान की याचिका पर सुनवाई करते हुए इससे पहले इसी भूमि से जुड़े मामले में मई 2021 में झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई हुई थी. जिसमें मंत्री चंपई सोरेन के उस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसमें चंपई सोरेन ने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में लगभग तीन एकड़ भूमि के हस्तांतरण को गलत बताते हुए, जमीन खरीददार पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ हस्तांतरण को भी रद्द करने का आदेश पारित किया था. अदालत के इस आदेश से मुंजाल परिवार को बड़ी राहत मिली थी. इसे भी पढ़ें – BIG">https://lagatar.in/big-breaking-relief-to-nishikant-dubey-in-mba-degree-dispute-case-hc-orders-cancellation-of-fir/">BIGBREAKING : MBA डिग्री विवाद मामले में निशिकांत दुबे को राहत, HC ने FIR रद्द करने का दिया आदेश [wpse_comments_template]