Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में मेडिका भूमि विवाद मामले में पर सुनवाई हुई. जिसमें मुंजाल परिवार के सदस्यों पर हुई प्राथमिकी को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. प्रार्थी हरीश मुंजाल की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ए के चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद भूमि खरीद से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इनकार कर दिया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट के इस आदेश से हरीश मुंजाल को बड़ा झटका लगा है.
इसे भी पढ़ें –झारखंड में सक्रिय हैं बंगाल के नक्सली, 15 में तीन ईनामी पटमदा, नीमडीह व चाईबासा के
चंपई सोरेन के आदेश पर कोर्ट ने लगायी थी रोक
बता दें कि बरियातू रोड स्थित मेडिका हॉस्पिटल के पास बूटी मौजा के खाता संख्या 79 के प्लॉट संख्या 1947, 1948 और 1949 कुल 2.90 एकड़ जमीन पर जब निर्माण कार्य किया जा रहा था. उस वक्त भी उक्त भूमि पर अपना दावा करते हुए याचिकाकर्ता ने भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग अदालत से की थी. वहीं प्रकाश जालान की याचिका पर सुनवाई करते हुए इससे पहले इसी भूमि से जुड़े मामले में मई 2021 में झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई हुई थी. जिसमें मंत्री चंपई सोरेन के उस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसमें चंपई सोरेन ने पीठासीन पदाधिकारी के रूप में लगभग तीन एकड़ भूमि के हस्तांतरण को गलत बताते हुए, जमीन खरीददार पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ हस्तांतरण को भी रद्द करने का आदेश पारित किया था. अदालत के इस आदेश से मुंजाल परिवार को बड़ी राहत मिली थी.
इसे भी पढ़ें – BIG BREAKING : MBA डिग्री विवाद मामले में निशिकांत दुबे को राहत, HC ने FIR रद्द करने का दिया आदेश
[wpse_comments_template]