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मेदिनीनगर : मनरेगा कार्य के भुगतान में लापरवाही मामले में बीडीओ ने मुखिया पर लगाया अर्थदंड

Medininagar: पलामू जिले के हैदरनगर प्रखंड के परता पंचायत में मनरेगा कार्य के भुगतान में लापरवाही बरतने के विरुद्ध बीडीओ विश्व प्रताप मालवा ने मुखिया कमल कुमार को स्पष्टीकरण देते हुए एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. स्पष्टीकरण संबंधी पत्र में कहा गया है कि मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित योजना में परता के मुखिया द्वारा मजदूरी भुगतान टी+5 के अन्दर नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मजदूरी भुगतान में विलंब हो रहा है. इसकी समीक्षा राज्य तथा जिला स्तर पर प्रतिदिन दूरभाष, व्हाट्सएप एवं पत्र के माध्यम से और प्रखण्ड स्तर पर हर सप्ताह समीक्षा बैठक में की जा रही है. इसके बावजूद मुखिया द्वारा पंचायत परता में 11.06.2024 को योजना संख्या (1) ग्राम कबरा में अब्दुल आजम की मिश्रित फल बागवानी टी+10, (2)ग्राम कबरा खुर्द में खुर्शिद अहमद की आम बागवानी टी +9, (3) परता में नीलम देवी की आम बागवानी टी+9 होने के बावजूद इनका भुगतान नहीं किया गया है, जो मुखिया के कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है.

हजार रुपये का अर्थदण्ड

पत्र के माध्यम से मनरेगा आधिनियम 2006 के तहत समयावधि में मजदूरों की मजदूरी भुगतान नहीं करने पर मुखिया पर एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है. पत्र के माध्यम से बीडीओ ने निर्देश दिया है कि दो दिनों के अंदर मुखिया अपना स्पष्टीकरण दें. इसके उनके विरुद्ध मजदूरों की मजदूरी भुगतान नहीं करने एवं निर्धारित समयावधि तक सुनिश्चित नहीं करने के इस कृत्य के लिए अनुशासनात्मक एवं अर्थदण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्चाधिकारियों को अनुशांसा कर दी जाएगी. इस पत्र की प्रतिलिपि जिले के उपविकास आयुक्त को भी प्रेषित की गई है.
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