Search

मेदिनीनगर: अदालत ने हत्या मामले में तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Santosh Pandey Medininagar (Palamu): जिला व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने दोहरे हत्या के एक मामले में तीन लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. बताया जाता है कि इस मामले को लेकर चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर बिरसा नगर निवासी अभय कुमार गुप्ता ने चैनपुर थाने में 30 अगस्त 2018 को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसे भी पढ़ें-   झारखण्ड">https://lagatar.in/jharkhands-11-judges-promoted-16-transferred/">झारखण्ड

के 11 जजों का हुआ प्रमोशन, 16 का तबादला     

पिता और पुत्री की हत्या हुई थी

मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्तों पर आरोप था कि 29 अगस्त को अभियुक्त राहुल कुमार, ललित कुमार व राजेश कुमार पासवान सूचक अभय के घर आए. उन्होंने सूचक के पिता सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता से रंगदारी का पैसा मांगा. पैसा नहीं देने पर राहुल ने देसी कट्टे से अभय के पिता को गोली मार दी. जिससे उनकी मौत हो गयी. साथ ही उसकी बहन जया गुप्ता को भी गोली मार दी. जिससे उसकी भी मौत हो गई. आरोपियों ने परिवार को बाकी सदस्यों को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन वे बच गये. केस दर्ज होने के बाद सभी आरोपी पकड़े गये. मामला अदालत पहुंचा. जहां अदालत ने दोषी पाते हुए ललित, राजेश और राहुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें-   Russia">https://lagatar.in/russia-ukraine-war-ukraine-urges-pm-modi-to-intervene-talk-to-putin/">Russia

Ukraine War : यूक्रेन की पीएम मोदी से हस्तक्षेप की गुहार, पुतिन से बात करें…     
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp