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मेदिनीनगर : दहेज हत्या के मामले में पति को 10 वर्ष कैद की सजा

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Medininagar: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के अभियुक्त पति राम जीत राम को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में चैनपुर थाना अंतर्गत शाहपुर निवासी तुलसी कुमार रवि ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी डालटनगंज थाना में 25 मार्च 2021 को दर्ज कराई थी. अभियुक्त रामजीत राम पर आरोप था कि उसने अपनी पत्नी की दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर दी. उसका विवाह लक्ष्मी देवी के साथ 3 मार्च 2017 को हुआ था. लक्ष्मी देवी को कम दहेज मिलने का उलाहना दिया जाता था. इसे भी पढ़ें :जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-youth-arrested-for-stealing-from-neighbors-house-goods-recovered/">जमशेदपुर

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मुआवजा राशि देने की अनुशंसा

अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पति राम जीतराम को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि इस मामले में पुलिस अधिकारी ने अन्य चार आरोपियों को पर्यवेक्षण के दौरान साक्ष्य की कमी के कारण आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था. इस मामले में अदालत ने पीड़ित परिवार को झारखंड पीड़ित प्राधिकार अधिनियम के तहत राशि उपलब्ध कराने के लिए डालसा पलामू को अनुशंसा की है. इसे भी पढ़ें :गढ़वा">https://lagatar.in/garhwa-accused-of-raping-a-minor-and-extremist-violence-police-sent-to-jail/">गढ़वा

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