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मेदिनीनगर : केंद्रीय कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

Medininagar:  झालसा के दिशा निर्देश व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष नीरज कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर रविवार को मेदिनीनगर केंद्रीय कारा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर लीगल और डिफेंस काउंसिल के चीफ अमिताभ चन्द्र सिंह ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि लीगल सहयोग पाना बंदियों का कानूनन अधिकार है. कोई भी बंदी लीगल एड के लिए पीएलवी के माध्यम से या जेल प्रशासन के माध्यम से बंदी आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय भेज कर विधिक सहायता ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि विधिक सहायता के तहत उन्हें मुक्त में वकील की सुविधा दी जाती है. साथ ही कोर्ट फीस नहीं लगता है. इसे भी पढ़ें :मनी">https://lagatar.in/money-laundering-case-court-refuses-to-grant-bail-to-virendra-ram-neeraj-mittal-and-ram-prakash-bhatia/">मनी

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विधिक सहायता के तहत मिल सकती है वकील की सुविधा

वहीं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि किसी के क्षेत्राधिकार में दखल देना, किसी के अधिकार का हनन करना ही अपराध है. उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अपने अधिकार के प्रति आवाज उठा सकता है. उन्होंने बन्दियों की पेशी, प्ली बारगेनिंग, पैरोल का अधिकार जेल अदालत, लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत, मध्यस्थता के बारे में विस्तार से चर्चा की. वही बन्दियों के स्वास्थ्य संबंधी और समस्याओं से निजात कैसे पाएं के बारे में भी जानकारी दी. मौके पर असिस्टेंट नीतू कुमारी, जेल पीएलवी, काराकर्मी सहित दर्जनों बंदी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें :जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-vishal-murder-accused-abhishek-arrested-weapon-recovered/">जमशेदपुर

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