Santosh Pandey Medininagar (Palamu): पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने हत्या मामले पर फैसला दिया. अदालत ने चाकू से गोदकर हत्या करने के आरोपी पाटन के चतुर्गुण प्रजापति, बसंत प्रजापति, सरवन प्रजापति व दिलीप प्रजापति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20-20 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसे भी पढ़ें- झारखण्ड">https://lagatar.in/jharkhands-11-judges-promoted-16-transferred/">झारखण्ड
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जंघासी टोले में हुई थी घटना
जानकारी के अनुसार इस मामले में पाटन थाना के जंघासी टोला बरनावा निवासी राजेंद्र प्रजापति ने पाटन थाने में 6 सितंबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आवेदक के अनुसार जंघासी में मलूकी प्रजापति अकेले अपने पुराने घर में रहते थे. घर से कुछ दूर उसके चारों बेटे रहते थे. पांच सितंबर 2009 की बारिश की रात इन चारों ने तेज हथियार से मलुकी की हत्या कर दी थी. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. बाद में अदालत में सुनवाई हुई और चारों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसे भी पढ़ें- Russia">https://lagatar.in/russia-ukraine-war-ukraine-urges-pm-modi-to-intervene-talk-to-putin/">RussiaUkraine War : यूक्रेन की पीएम मोदी से हस्तक्षेप की गुहार, पुतिन से बात करें… [wpse_comments_template]
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