NewDelhi : नये मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर आज मुहर लग सकती है. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं. उनकी जगह नयी नियुक्ति की चर्चा चल रही है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई. बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए. गृह मंत्री अमित शाह के भी मीटिंग में मौजूद रहने की खबर है. सूत्रों के अनुसार बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि सीईसी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है. ऐसे में नयी नियुक्ति के फैसले को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाये. कहा कि इसमें ईगो वाली कोई बात नहीं है. यह लोकतंत्र का तकाजा है. सूत्रों ने कहा कि हालांकि आज की बैठक स्थगित करने के राहुल के सुझाव को दरकिनार कर दिया गया. उधर, बैठक के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
कांग्रेस ने कहा,सेलेक्शन कमेटी SC के फैसले का उल्लंघन
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. कहा कि CEC चयन समिति सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्पष्ट और सीधा उल्लंघन है. कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 2023 में एक एक्ट आया- The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act. इसके अनुसार प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और नेता विपक्ष की समिति मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करती है, लेकिन उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी समस्याएं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक फैसला दिया. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र और उसकी निष्पक्षता के लिए CEC और EC की चयन समिति में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और नेता विपक्ष हों. लेकिन इस फैसले की आत्मा और उद्देश्य को बिना समझे, जल्दबाजी में The Chief Election Commissioner And Other Election Commissioners Act लाया गया.
नये कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत काम किया गया
इस नये कानून में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के ठीक विपरीत काम किया गया, जिसमें पूरी तरह से कार्यपालिका मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का चयन कर रही है. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, अधिनियम को चुनौती देने वाले मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. मामला पेंडिंग है. इस पर नोटिस जारी किया है. कहा कि यह मामला 19 फरवरी (48 घंटे से भी कम समय) के लिए लिस्ट किया गया है. कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार बैठक को सुनवाई के बाद तक के लिए स्थगित कर दे.
केंद्र ने SC के फैसले के बाद कमेटी में किया था बदलाव
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला पलटने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने समिति के सदस्यों में बदलाव किया था. कोर्ट ने अपने फैसले में सेलेक्शन कमेटी के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया था. लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें बदलाव कर चीफ जस्टिस को हटा दिया. सेलेक्शन कमेटी में पीएम, कानून मंत्री और विपक्ष के नेता को शामिल किया.
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