Ranchi : जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी को लेकर अपर प्रशासक रांची नगर निगम द्वारा बुधवार को सदर कार्यपालक दंडाधिकारी की उपस्थिति में बैठक की गयी. बैठक में कार्यपालक दंडाधिकारी ने अपने पत्र में अंकित त्रुटि के बारे में बताया. जवाब में आईटी प्रमुख द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर को छोड़ सभी त्रुटि का निराकरण किया जा सकेगा. जिसके बाद अपर प्रशासक द्वारा ने कहा कि आम जनों की सुविधा को देखते हुए एवं जन्म-मृत्यु अधिनियम-1969 के धारा 13 (3) में उल्लेखित प्रावधान के आधार पर न्यूनतम कागजात की मांग करना उचित होगा. इससे प्रमाण पत्र जारी करने में सुगमता होगी. आईटी हेड द्वारा सुझाव दिया गया कि आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेजों के लिए एक चेक लिस्ट लगाई जाये. इस मौके पर उप प्रशासक, सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी-सह-निबंधक, जन्म-मृत्यु, आईटी हेड, कंप्यूटर सेक्शन एवं जन्म-मृत्यु शाखा के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें – पेड़">https://lagatar.in/police-van-collided-with-tree-four-soldiers-including-driver-injured/">पेड़
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जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी को लेकर बैठक

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