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मिड डे मील घोटाला : संजय तिवारी की डिस्चार्ज याचिका खारिज

Ranchi :  मिड डे मील की करोड़ों रुपये की राशि घोटाले के आरोपी संजय तिवारी की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में पीएमएलए (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट) कोर्ट में 20 अप्रैल को सुनवाई हुई थी. दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाते हुए संजय तिवारी की याचिका खारिज कर दी है. सरेंडर करने के बाद संजय तिवारी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है. (पढ़ें, तीसरे">https://lagatar.in/ias-chhavi-ranjan-reaches-ed-office-after-third-summons-interrogation-begins/">तीसरे

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भानू कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से स्थानांतरित किये गये थे 100 करोड़ 

बता दें कि मिड डे मील के करीब 100 करोड़ एसबीआई धुर्वा ब्रांच से भानू कंस्ट्रक्शन के 34 खातों में अवैध तरीके से स्थानांतरित कर दिये थे. इसको लेकर पहले धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. बाद में मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ ले ली. वर्ष 2021 में ED ने कांड संख्या ECIR 3/2021 दर्ज कर केस टेकअप किया है. संजय तिवारी के साथ राजू वर्मा और सुरेश कुमार भी इस केस में अभियुक्त हैं. इसे भी पढ़ें : लातेहार">https://lagatar.in/latehar-ramesh-singh-became-manika-block-president-of-kharwar-adivasi-ekta-sangh/">लातेहार

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