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प्रवासी श्रमिक पॉलिटेक्निक कॉलेज में होंगे क्वारंटाइन, उपायुक्त ने कहा- नहीं मिलेगी होम आइसोलेशन

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Dhanbad: वैश्विक महामारी कोविड का संक्रमण देशभर में लगातार तेजी से फैल रहा है. और सभी राज्य अपनी-अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन कर रहे हैं. ऐसे में प्रवासी मजदूरों का अपने घर का रूख करने का सिलसिला भी शुरू है. लिहाजा जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था में लग गया है. अन्य राज्यों से ट्रेन या बस से धनबाद आनेवाले प्रवासी श्रमिकों के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिला स्तरीय तथा हर प्रखंड में दो-दो संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर्स 24 घंटे के अंदर तैयार किए जाएंगे. इस संबंध में शुक्रवार को धनबाद उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएसपी, डीटीओ, एनडीसी, सभी बीडीओ, सभी सीओ, आइडीएसपी तथा डीपीएम के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए.

अन्य प्रदेशों से आनेवाले श्रमिकों का अनिवार्य आरएटी टेस्ट

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि अन्य राज्यों से धनबाद लौटने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों का अनिवार्य रूप से आरएटी टेस्ट किया जाएगा. और उन्हें संबंधित क्वारंटाइन सेंटर में 7 दिन के लिए रखा जाएगा. 7 दिन के बाद फिर उनकी आरएटी किट से जांच में निगेटिव होने पर उन्हें घर भेजा जाएगा. पॉजिटिव आने पर आइसीएमआर की गाइडलाइन्स के अनुसार उन्हें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड वाले कोविड फैसिलिटी में भेजा जाएगा. हालांकि किसी भी प्रवासी श्रमिक को होम आइसोलेशन की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी.

उपायुक्त ने संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर के SOP से कराया अवगत

उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में भोजन, पानी, बिजली सहित अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं 24 घंटे के अंदर तैयार की जाएगी. सभी बीडीओ एवं सीओ मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं यूएलबी से समन्वय स्थापित करते हुए प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में दाखिला करना सुनिश्चित करेंगे. प्रवासी श्रमिकों को पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज में ले जाया जाएगा. जांच के बाद उन्हें संबंधित प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर पर भेजा जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि रेलवे स्टेशन से श्रमिकों को 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन पर बैठाकर क्वारंटाइन सेंटर पर ले जाया जाएगा. प्रत्येक सेंटर के एक कमरे में अधिकतम 5 से 10 बेड लगाए जाएंगे. प्रत्येक बेड के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखनी होगी. बिजली, वेंटिलेशन, पर्याप्त रोशनी, पंखे, पेयजल, साफ सफाई, ढक्कन युक्त डस्टबीन, बाथरूम एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी.

साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों की जानकारी रजिस्टर में रखा जाएगी. जिसमें उनका नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, कहां से आए हैं, किस क्वॉरेंटाइन सेंटर में हैं, क्वारंटाइन होने की तिथि और क्वारंटाइन सेंटर से बाहर जाने की तिथि का पूरा ब्यौरा रखना होगा.

 

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