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खनन पट्टा PIL : सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने की बहस, कहा-ऐसा मामला SC से हो चुका है खारिज

Ranchi :   सीएम हेमंत और उनके करीबियों को खनन पट्टा दिये जाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस मामले में राज्य सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है. अब प्रार्थी की ओर रिजाइंडर दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है. अब खनन पट्टा मामले में अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 16 जून की तिथि निर्धारित की है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई. (पढ़ें, बिरसा">https://lagatar.in/ed-raids-birsa-munda-central-jail-for-11-hours-will-summon-jail-superintendent-and-jailer/">बिरसा

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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से रखा पक्ष

बता दें कि खनन पट्टा मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा. उन्होंने अपनी बहस में बताया कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी याचिका खारिज हो चुकी है. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. इसे भी पढ़ें : खनन">https://lagatar.in/mining-lease-pil-kapil-sibal-argued-on-behalf-of-the-government/">खनन

पट्टा PIL : सरकार की ओर से कपिल सिब्बल ने की बहस, कहा-ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है खारिज
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