Ranchi: पैनम कोल माइंस के द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सोमवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आलोक में खनन सचिव कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए. वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब भी दाखिल कर दिया गया. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई में सचिव को पेशी से छूट दी है.
दरअसल पैनम माइंस नाम की कम्पनी को वर्ष 2015 में सरकार ने पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था. लेकिन उसपर यह आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया. जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुक्सान हुआ है. इस संबंध में हाईकोर्ट के अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.
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