Ranchi : सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी प्रकरण में मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया है. साथ ही हाईकोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किये गये मामले को बंद करने का निर्देश दिया है. सोफिया प्रकरण में जारी एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट मिलने के बाद न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश दिपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई हुई. एक याचिका मे हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करने और दूसरी याचिका में दर्ज की गयी प्राथमिकी पर असंतोष व्यक्त करने को चुनौती दी गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से यह कहा गया कि न्यायालय के आदेश के आलोक में एसआईटी का गठन कर दिया गया है. इसमें तीन अधिकारियों को शामिल किया गया है. एसआईटी मामले की जांच कर रही है.
न्यायालय में जांच की प्रगति से संबंधित डीआईजी की रिपोर्ट पेश की गयी. न्यायालय ने प्रगति रिपोर्ट देखने के बाद मंत्री की गिरफ्तारी पर लगी रोक को जारी रखने और हाईकोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किये गये मामले के बंद करने का आदेश दिया.