योगगुरु रामदेव, बालकृष्ण और उनकी कंपनी की ओर सेअधिवक्ता गौतम तालुकदार ने कहा, अदालत ने माफी स्वीकार करने के बाद रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के शपथपत्रों के आधार पर अवमानना कार्यवाही बंद कर दी है.Misleading advertisements case: SC closes contempt proceedings against yoga guru Ramdev, Balkrishna, Patanjali Ayurved Ltd
— Press Trust of India (@PTI_News) August">https://twitter.com/PTI_News/status/1823238277379289203?ref_src=twsrc%5Etfw">August
13, 2024
भ्रामक विज्ञापन मामला : पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का केस बंद किया
NewDelhi : भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद,योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है. हालांकि कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वे कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कुछ भी करते हैं, जैसा कि पहले हुआ था, तो कड़ी सजा दी जायेगी.
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