Ranchi : झारखंड हाइकोर्ट में कैश कांड में फंसे तीनों विधायकों की ओर से दाखिल क्रिमिनल रिट पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची में विधायकों के खिलाफ दर्ज जीरो एफआईआर में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी है. इस मामले की शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी. प्रार्थियों के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा के मुताबिक अदालत ने केंद्र सरकार, बंगाल सरकार, झारखंड सरकार और कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा है कि झारखंड हाइकोर्ट का आदेश कलकत्ता हाइकोर्ट में कैश कांड से जुड़े केस की सुनवाई से प्रभावित होगा. विधायकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विकास पावा ने बहस की. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें : झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-womens-commission-how-to-get-justice-even-the-envelopes-of-the-complaint-do-not-open/">झारखंड
महिला आयोग : कैसे मिलेगा न्याय, कंप्लेन के लिफाफे तक नहीं खुलते झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. बता दें कि झारखंड के तीन कांग्रेसी विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को कोलकाता पुलिस ने 48 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था. काफी दिनों तक जेल में रहने के बाद तीनों विधायकों को कलकत्ता हाइकोर्ट ने सशर्त बेल दे दी थी. जिसके बाद कैश कांड में फंसे विधायकों ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कांग्रेस के विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह द्वारा दर्ज करवाई गई जीरो FIR को रद्द करने की मांग की है. [wpse_comments_template]
विधायक कैश कांड : HC से MLA अनूप सिंह और बंगाल सरकार को नोटिस, कल फिर सुनवाई

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