Ranchi : 2019 विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट से उम्मीदवार रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर बुधवार को हाईकोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी सुरेश बैठा की ओर से अदालत को बताया गया कि किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ उसी राज्य में मिलता है, जिसमें उसका जन्म हुआ है,समरी लाल के नामांकन के समय ही आपत्ति की गई थी और किसी भी गवाह ने अपने बयान में इस बात का समर्थन नहीं किया कि वे यहां के निवासी हैं. अब इस मामले में अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. वहीं समरी लाल की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा.
बता दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और बीजेपी के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे. मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया. जिसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है. इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल की ओर से चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है. हालांकि जाति प्रमाण पत्र के मामले में हाईकोर्ट से समरी लाल को राहत मिल चुकी है.
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